देश में 4 लेबर कोड (श्रम संहिता) के लागू करने की योजना अब हकीकत 90 दरअसल, केंद्र सरकार ने बताया है कि 90 फीसदी राज्यों ने लेबर कोड के नियमों का इसके लागू होने के बाद सैलरी, ऑफिस टाइमिंग से लेकर PF- रिटायरमेंट तक के नियमों में बदलाव होने की संभावना है।
कसंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों का भी ख्याल: यह नया कानून श्रम क्षेत्र में काम करने के बदलते रदलते तरीकों इनमें असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों समेत स्वरोजगार में लगे लोगों और प्रवासी मजदूरों
बको बता दें कि केंद्र सरकार ने लेबर कोड की चारों संहिताओं के लिए नियमों ा बहरहाल, ज नान लेते हैं कि केंद्र सरकार के मसौदे में क्या है।
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Video Clips: केंद्र सरकार के मसौदे में ा क क क ा क क क क क क क क क क क क क क क क क क क क क क क क क क क क क क क क से हर सप्ताह 4-3 अनुपात में बांटा गया है। My friends will have 4 दिन ऑफिस, 3 विक वीक ऑफ। स लिहाज से देखें तो कर्मचारियों को 4 दिन में 48 े यानी हर दिन 12 घंटे काम करना होगा। कर्मचारियों को हर पांच घंटे के बाद आधा घंटे का विश्राम देने के निर्देश का भी प्रस्ताव है।
-किसी से एक हफ्ते में 48 े से ज्यादा काम कराया जाता है तो वह ओवर टाइम होगा, जिसका भुगतान कंपनी करेगी।
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-मूल वेतन कुल वेतन का 50% या अधिक होना चाहिए। जससे ज्यादातर कर्मचारियों की वेतन संरचना बदलेगी। One वेतन बढ़ने से आपका पीएफ भी बढ़ेगा।
पीएफ में योगदान बढ़ने से रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन राशि में इजाफा होगा। त ष ष ष ष ष ष ष ष ष ष ष ष ष ष ष ष ष ष ष ष ष ष ष ष ष ष ष ष र र र र र र र र र र असके अलावा इंसेंटिव, मेडिकल इंश्योरेंस समेत अन्य सुविधाओं के लिए प्रावधान ए हगए।